TIL Desk Guwahati/ असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता योजना में कुछ नई शर्तों को लागू किया है. इसमें महिलाओं के बच्चों की संख्या सीमा को जोड़ा गया है. अगर सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं किसी वित्तीय योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो उनके तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों तक की है.
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