पटना
राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के 5,534 तथा छठी से आठवीं के 1,745 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इच्छुक अर्हत्ताधारी अभ्यर्थियों को प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट देय होगी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी को भेजा लेटर
इस संबंध प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के सचिव को पत्र भेजा है। यह पत्र आयोग द्वारा मांगी गयी जानकारी के आलोक में भेजा गया है।
अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट
पत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति का यह प्रथम समव्यवहार है। प्रथम समव्यवहार में पहली से पांचवीं एवं छठी से आठवीं कक्षा के विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में इच्छुक अर्हताधारियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट देय होगी।
नियुक्ति के लिए मान्यता
पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र के मुताबिक, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा-2023 ही मान्य होगी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर नंबर एवं एतद संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की नौ श्रेणी में से एक से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।