हरियाणा
हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को तीन लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपए या फिर इससे कम हो तथा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला द्वारा पहले किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हो और वह हरियाणा की निवासी हो वह महिला इस योजना का लाभ ले सकती है।
महिलाएं कर सकती हं ये काम
हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं डेयरिंग, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि बनाने का काम शुरु कर सकती।
योजना का लाभ लेने के लिए जमा करवाने होंगे निर्धारित दस्तावेज
इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है।
इसके अलावा सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां होनी आवश्यक है।
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।