Punjab & Haryana, State

दुष्कर्म मामले में बिश्नोई महासभा अध्यक्ष बुड़िया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 2 अप्रैल को

हिसार
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दुष्कर्म के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। पीड़िता के वकील ने कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए मोहलत मांगी। उसके बाद अगली तारीख 2 अप्रैल लगा दी गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने बुड़िया की अग्रिम जमानत याचिका 5 फरवरी को खारिज कर दी थी।

आदमपुर के एक गांव की युवती ने बुड़िया के खिलाफ आदमपुर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। युवती ने शिकायत में बताया था कि मैंने साल 2022 में विदेश जाने की बात अपने परिजनों को बताई। साल 2023 में उसे बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया से मिलवाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा और उसे एक कोर्स करने के लिए चंडीगढ़ बुलाया। फरवरी 2024 में चंडीगढ़ के एक होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली।

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