TIL Desk Chandigarh/ पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं और डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने अब पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को डॉग बाइट पर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा. कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान पर 10 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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