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32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार

32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार

वाराणसी डेस्क/ माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। एक वकील ने वाराणसी में पत्रकारों को बताया, मुख्तार को 1991 के अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत सजा बाद में सुनाएगी।

सिविल कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया विभाग के लोगों की नजर है। अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी। लंच के बाद सजा का एलान होगा। एमपी-एमएलए कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है।

कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त, 1991 को उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय की शिकायत पर इस हत्याकांड में अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, कई सालों के इंतजार का अंत है। आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। सरकारें आयीं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया। लेकिन हमने हार नहीं मानी।

उन्होंने कहा कि बड़े भाई की नृशंस तरीके से हत्या करने वाले को अदालत कठोरतम सजा से दंडित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े भाई की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ तीन दशक से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहा हूं।

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