पंजाब
पंजाब केबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिया गया है। केबिनेट की मीटिंग में एक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबदील करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रीजन एक्ट-1950 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया उन राज्यों की सहमति से की जाएगी जहां वर्तमान में विचाराधीन कैदी बंद हैं तथा वह राज्य जहां उन्हें ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद ट्रांसफर किया जाना है। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। इस पॉलिसी से दूसरे राज्यों से खतरनाक गैंगस्टरों को पंजाब में भेजा जा सकता है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाबी की जेलों में 31 हजार कैदी बंदी है। इनमें 11 हजार कैदी एनडीपीएस, 200 गैंगस्टर, 75 आतंकी व 160 बड़े तस्कर पंजाब की जेलों में बंद हैं। मंत्री चीमा ने कहा कि कई गैंगस्टर दूसरे राज्यों की जेलों में छिपे हुए हैं, इस नई पॉलिसी से दूसरे राज्यों की जेलों में बंद गैंगस्टरों को जहां पर लाया जाएगा।