Madhya Pradesh, State

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए 2275 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, दस लाख दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को होगा लाभ

इंदौर

मासिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान का आदेश श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर ने जारी किया है। एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन देय होगा।

इससे करीब दस लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ होगा। श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर रजनी सिंह ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में एक अक्टूबर 2024 से 2275 रुपये प्रतिमाह या 87.50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि के आदेश जारी किए।

उपभोक्ता सूचकांक में दो बिंदुओं की वृद्धि हुई

यह वृद्धि 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। जनवरी से जून 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 402 रहा है। विगत छह माही का औसत 400 रहा था। इसके अनुसार अभा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 के ऊपर दो बिंदुओं की वृद्धि हुई।

इस वजह से 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 25 रुपये प्रतिबिंदु के मान से 50 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई। इसके अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की कुल राशि 2225 में 50 रुपये जोड़कर 2275 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी होगी।

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