रायपुर
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए ने फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवान की हत्या मामले में पहले से गिरफ्तार किए गए एक नक्सली कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बीजापुर के आशु कोरसा के खिलाफ जागदलपुर में एनआईए विशेष अदालत में आईपीसी, 1860 की धारा 302 के साथ 120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
जांच में जो मामले सामने आए हैं उसके तहत आरसी-13/2024/एनआईए/आरपीआर के तहत की गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई (माओवादी) की आपराधिक साजिश में शामिल था, जिसका उद्देश्य मोतीराम अचला की हत्या करना था। पीड़ित को पिछले साल 25 फरवरी को कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र के उसेली गांव के मेले में परिवार के साथ जाते समय सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले को मूल रूप से स्थानीय पुलिस ने दर्ज किय था और 29 फरवरी 2024 को अपने हाथ में लिया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी माओवादी आशु कोरसा उत्तर बस्तर डिवीजन की कुयेमारी क्षेत्र समिति का सक्रिय सशस्त्र कैडर था। उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर मोतीराम अचला की पहचान की और स्थानीय बाजार में उसकी हत्या की। एनआईए ने उसे पिछले साल दिसंबर मे इस साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया था। जिसका मकसद उस क्षेत्र के लोगों में दहशत फैलाना था।