Bihar & Jharkhand, State

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में अब ऑटो-टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, जानें कब से नियम हो रहे लागू

पटना
 बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बच्चे ऑटो और टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। सरकार ने यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। दरअसल, ऑटो और टोटो में सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं होते हैं। उनमें क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए जाते हैं और ट्रैफिक नियमों का भी पालन नहीं होता है। इसलिए सरकार ने इन्हें असुरक्षित माना है।

आदेश में क्या है

पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि उपरोक्त प्रसंगाधीन विषयक सूचित करना है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश में आगे लिखा है कि इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं०-06/ विविध (इं०रिक्शा)- 07/2015-परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा।

आदेश में यह भी लिखा है कि इस संबंध में दैनिक अखबार में भी दिनांक 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई है। इसके बावजूद स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ई रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।

पटना में दिखेगा इसका असर

सरकार के इस फैसले का असर पटना में भी देखने को मिलेगा। पटना में लगभग 4000 ऑटो और टोटो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और लाते हैं। 21 जनवरी को पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने कहा था कि ऑटो और टोटो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। पटना ट्रैफिक एसपी ने भी कहा है कि ऑटो और टोटो से बच्चों को स्कूल पहुंचाना गैरकानूनी है।

एक अप्रैल से लागू होगा नियम

बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग द्वारा इस फैसले से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश के तहत, अब  1 अप्रैल 2025 से कोई भी बच्चा स्कूल जाने के लिए ऑटो या टोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. सरकार का यह कदम बिहार के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, और इस पर सख्ती से पालन करवाया जाएगा. साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बच्चों की यात्रा न केवल सुरक्षित हो, बल्कि सुविधाजनक भी हो.

होगी सख्त कार्रवाई

1 अप्रैल से इन वाहनों से बच्चों को स्कूल ले जाने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ऑटो और टोटो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी वाहन चालक नियम तोड़ते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *