रांची
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें सबसे प्रमुख नई उत्पाद (शराब) नीति है. अब राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी, जबकि होलसेल वितरण की जिम्मेदारी झारखंड राज्य उत्पाद निगम (JSBCL) के पास रहेगी. यह नीतिगत बदलाव राज्य की शराब व्यवस्था को और व्यवस्थित करने में मदद करेगा. इसके साथ ही, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड के 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ देने के लिए भी स्वीकृति प्राप्त हुई है. झारखंड सरकार ने कैबिनेट में कई अन्य प्रस्तावों को भी पारित किया है, जिनका लाभ जनता को भविष्य में मिलेगा.
राज्य की 1,453 शराब की दुकानों का आवंटन अब लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जो एक महीने के भीतर लागू होगी. इसके अतिरिक्त, झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (फीस का नियमन) बिल, 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे निजी शिक्षण संस्थानों में फीस पर नियंत्रण संभव होगा. साथ ही, माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) के हेडमास्टर, आचार्य और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है.
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें एनसीसी कैडेटों के शिविर भत्ते में वृद्धि, मधुपुर जलापूर्ति योजना के लिए 76.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति, और विश्व बैंक द्वारा समर्थित JMDP परियोजना के तहत 10.70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी शामिल हैं. इसके साथ ही, राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत प्रदान की गई है; 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना योजना में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, शेख भिखारी, फूलो-झानो और मेदिनीराय मेडिकल कॉलेजों में लिफ्टों के रखरखाव के लिए Schindler India Pvt. Ltd. को नियुक्त किया गया है.
बैठक में शराब नीति के अलावा, कारखाना अधिनियम में संशोधन, आंगनबाड़ी पोषण योजना की आपूर्ति अवधि का विस्तार, और कानून से अधिक दर वाली सड़क परियोजनाओं के लिए विशेष स्वीकृति पर चर्चा की गई. इन निर्णयों से राज्य की विकास योजनाओं, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं, और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा मिलने की संभावना है.
झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले
मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 76 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है.
विश्व बैंक द्वारा समर्थित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित की गई है.
सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.
सरकारी कार्यक्रम उड़ान के तहत मनोनय के आधार पर विमान सेवा की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
गिरिडीह के बड़कीटांड़-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पर पथ निर्माण कार्य के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है.
हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय और पलामू के मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय के लिफ्ट के रखरखाव के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है.
कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के साथ-साथ पूरक पोषाहार वितरण एजेंसी के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है. इसके अतिरिक्त, नए जेल मैन्युअल को स्वीकृति प्रदान की गई है और व्यावासिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का निर्धारण भी किया गया है.