सोनीपत
यमुना में जहर होने के बयान पर सोनीपत कोर्ट द्वारा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन लेकर हरियाणा पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के सीजेएम ने समन पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
अदालत ने हरियाणा पुलिस से पूछा कि उनका आवेदन क्या है। इस पर उन्होंने समन देने में मदद की गुहार लगाई, जिस पर अदालत ने मौखिक तौर पर अपने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।
बता दें कि सोनीपत जिला अदालत द्वारा केजरीवाल के खिलाफ 17 फरवरी को पेशी के लिए समन जारी किया गया है। उसी समन को लेकर मंगलवार को हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और एसआई नवीन कुमार पटियाला हाउस कोर्ट की सीजेएम अदालत में उपस्थित हुए।
इससे पहले हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने वाली यमुना में जहर मिलाने संबंधी बयान पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2-डी और 54 के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में केस दायर किया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय करते हुए केजरीवाल को पेश होने का नोटिस जारी किया है। वाटर सर्विस डिविजन राई के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।