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झारखंड के मजदूरों के लिए सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, चार नए कानून बनाएं

रांची

झारखंड के मजदूरों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही सरकार इन श्रमिकों के लिए चार नए कानून लेकर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, श्रमिकों के हित में राज्य सरकार द्वारा बनायी जा रही प्रस्तावित चार नियमावली को विधि विभाग से स्वीकृति मिल गई है। यह फाइल अब वित्त विभाग के पास भेजी गई है। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द मंत्रिपरिषद से पास कराने की तैयारी है। नई नियमावली से श्रमिकों के काम की स्थिति में सुधार एवं उनकी सुरक्षा, सेहत और सभी तरह की सहूलियत मिलेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व में चल रहे 29 श्रम कानूनों को सिर्फ चार संहिता (कोड) में समाहित कर संसद से नया कानून पास कराया है। इसी की तर्ज पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भी 15 से अधिक श्रम कानूनों को सिर्फ चार नियमावली में मर्ज कराकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ी है। सरकार ने इसके लिए प्रदेश के श्रमिकों के लिए चार नियमावली वाला कानून लाने को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद श्रमिकों के जीवन में सुधार की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि आखिर इन प्रस्तावित चार कानूनों में श्रमिकों के लिए क्या है।

1. सोशल सिक्योरिटी (झारखंड) नियमावली – इसके जरिए राज्य में श्रमिकों के हित में सोशल सिक्योरिटी का व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है।

2. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (झारखंड) नियमावली – इसमें श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित माहौल के साथ-साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा व्यवस्था करना है।

3. इंडस्ट्रियल रिलेशन (झारखंड) नियमावली – इसमें औद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों के लिए ऐसे हरसंभव उपाय किए गए हैं, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति नहीं बने।

4. वर्कर्स वेजेस (झारखंड) नियमावली – इसमें श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और उसके भुगतान के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

 

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