नई दिल्ली
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। जिन कर्मियों ने 30 अप्रैल तक नामांकन नहीं कराया उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। www.sehis.jharkhand.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पूर्व में आवेदन कर चुके पात्र तथा नए पात्र कर्मियों दोनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले चरण में राज्य कर्मियों का ही नामांकन होगा, जिनके लिए योजना 1 मार्च से लागू है। पेंशनरों, बोर्ड-निगम के कर्मियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए यह योजना 1 मई से लागू होनी है। इसलिए इनके लिए नामांकन प्रक्रिया बाद में शुरू होगी।
ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर टोल-फ्री नंबर पर कर सकते हैं काॅल
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित डीटीओ द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। डीडीओ द्वारा सत्यापन के उपरांत आवेदक को बीमा कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आवेदक एवं आश्रितों के फोटो, जन्म तिथि प्रमाण (आवेदक एवं आश्रित), आधार नंबर, कार्यालय विवरण (नियुक्ति तिथि, कार्यालय का पता), जीपीएफ नंबर होना अनिवार्य है। वहीं, अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18003455027 पर संपर्क किया जा सकता है।
बता दें कि इस योजना के तहत राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का इलाज होगा। इसमें एयर एंबुलेंस की निशुल्क सेवा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की स्थिति में डोनर की चिकित्सा पर खर्च होने वाली राशि का भी वहन किया जाएगा।