जयपुर
वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि परिवेश पोर्टल पर सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत आवेदन प्राप्त होने पर वन विभाग परिक्षण करवा कर भीनमाल-बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 किमी लम्बाई की भीनमाल-बागोड़ा सड़क वन क्षेत्र से होकर गुजरती है एवं सार्वजानिक निर्माण विभाग इसकी यूजर एजेंसी है।
इससे पहले विधायक श्री समरजीत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन राज्य मंत्री ने बताया कि भीनमाल-बागोड़ा सड़क भीनमाल के पास वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र वनखण्ड-जोड जुंजाणी के खसरा नं. 08 रकबा 5.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 10 रकबा 8.50 हैक्टेेयर व खसरा नं. 1992 रकबा 2.27 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क, वन विभाग के नाम अमलदरामद होने से पूर्व का निर्माण किया हुआ है। यह तीनो खसरे वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है। उन्होंने बताया कि इस सड़क का नवीनीकरण कार्य आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में है एवं बिना सक्षम अनुमति के अभाव में नवीनीकरण कार्य अनुमत नहीं है।
श्री शर्मा ने बताया कि इस सड़क के नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति / वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु कोई प्रस्ताव (परिवेश पोर्टल पर) विभाग को प्राप्त नही हुआ है, यदि इस सड़क के संबंध में परिवेश पोर्टल पर कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।