Punjab & Haryana, State

पंजाब में सख्त आदेश जारी, 21 साल से कम उम्र वाले लड़के की शादी नहीं करेंगे, घर वालों ने जताई सहमति

पटियाला
बाल विकास व प्रोजैक्ट अफसर पटियाला प्रदीप सिंह गिल ने बताया कि सी.डी.पी.ओ. पटियाला दफ्तर को गुरु तेग बहादुर कालोनी में बाल विवाह होने संबंधी गुप्त शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंधी कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन चौकी अफसर कालोनी, पटियाला के अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच कर पड़ताल की गई।

उन्होंने बताया कि पड़ताल दौरान लड़के की उम्र 21 साल से कम पाई गई। परिवार को बाल विवाह रोकू एक्ट 2006 बारे पूरी जानकारी दी गई। इस एक्ट संबंधी सजाओं बारे बताया गया। घर वालों ने सहमति जताई है कि जब तक लड़के की उम्र 21 साल नहीं होती हम अपने लड़के का विवाह नहीं करेंगे। सी.डी.पी.ओ. ने बताया कि अगर किसी को भी बाल विवाह संबंधी कोई जानकारी मिलती है तो चाइल्ड हैल्प लाइन नं. 1098 पर काल की जाए या सम्बन्धित सी.डी.पी.ओ. दफ्तर के साथ संपर्क किया जाए। इस टीम में अंजू बाला (सुपरवाइजर), गुरदलवीर सिंह, चौकी इंचार्ज जसविन्दर सिंह, सुखदेव सिंह, लाभ सिंह शामिल थे।

किराएदारों, नौकरों और पेइंग गैस्ट का पूरा विवरण पुलिस थानों में दर्ज करवाने के आदेश जारी
पटियाला के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते आदेश जारी किया है कि जिला पटियाला की हद अंदर म्यूनिसिपल कमेटियां, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में किराएदार/ नौकर/ पेइंग गैस्ट रखेगा तो वह उसका पूरा विवरण नजदीक के पुलिस थाने/चौकी में दर्ज कराना यकीनी बनाएगा। यह आदेश 5 जून 2025 तक लागू रहेंगे।

 

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