Madhya Pradesh, State

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के पासपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने समय मांगा

इंदौर

 स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के पासपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने समय मांगा है। कोर्ट ने सात दिन दिए, साथ ही इसे अंतिम अवसर मानने को भी निर्देश दिए। 31 दिसंबर 2020 की रात फारुकी के खिलाफ इंदौर में धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ देशभर में अलग-अलग जगह केस दर्ज हुए और फारुकी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

दे दी थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 फरवरी 2021 को जमानत दे दी थी, साथ ही उन पर चल रहे सभी केस इंदौर ट्रांसफर कर दिए थे। जमानत शर्तों मुताबिक हर साल कोर्ट की इजाजत से पासपोर्ट रिन्यू होता रहा। अब फारुकी ने 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आवेदन किया है। इस पर मुंबई पासपोर्ट कार्यालय को हाईकोर्ट में जवाब देना है।

कोर्ट में चालान पेश नहीं

फारुकी के वकील अभिषेक तुगनावत ने बताया कि चूंकि उनके केस को इंदौर ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए पासपोर्ट रिन्यू के लिए सुनवाई भी इंदौर में ही हो रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि फारुकी पर केस दर्ज हुए 4 साल 5 माह हो चुके हैं। पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है। उन्हें बेवजह केस में उलझना पड़ रहा है। उनका पासपोर्ट जनवरी 2026 तक वैध है। कई देशों में वीजा शर्त है कि पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 माह पहले की होनी चाहिए।

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