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दिल्ली में इन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये, BPL कार्ड जरूरी, 21 से 60 साल की उम्र, रजिस्ट्रेशन जरूरी…

नईदिल्ली

 दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ करीब 17-18 लाख महिलाओं को ही मिलने जा रहा है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने जो शर्तें तय की है, उससे साफ हो गया है कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलेगा। महिला समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में भी यह साफ कर दिया था कि इसका लाभ सिर्फ गरीब परिवारों को मिलेगा।

 महिला सम्मान योजना का लाभ शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा. पहली शर्त यह है कि जिन बीपीएल कार्ड धार महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, वह दूसरी कोई और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी. जिन महिलाओं को यह लाभ मिलेगा उनकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. बता दें कि आज किसी भी महिला के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे.

दिल्ली सचिवालय में दिल्ली कैबिनेट की बैठक के लिए मंत्रियों का आना शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंच गई हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सचिवालय पहुंच चुके हैं. दिल्ली के मुख्य सचिव और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं.

BPL कार्ड के लिए क्यो होगी पात्रता?

  •     आवेदक को आवेदन करने से पहले कम से कम पांच साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए.
  •     आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए.
  •     आवेदक के पास दिल्ली में एक एकल संचालित बैंक खाता होना चाहिए, जो उनके आधार नंबर से जुड़ा हो.
  •     3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय के लिए क्षेत्र के SDM या राजस्व विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र.
  •     1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड.

आज क्या तैयारी?

सूत्रों ने बताया कि महिला सहायता योजना के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा जेएलएन स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि संभावित पात्रता मानदंडों में 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं होंगी और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगी. पार्टी सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2,500 रुपये देने की योजना का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा.

पिछले सप्ताह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि योजना के लिए पंजीकरण 8 मार्च से शुरू होगा और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद आर्थिक रूप से गरीब हर महिला को 2,500 रुपये देने की प्रक्रिया डेढ़ महीने में पूरी हो जाएगी.

दिल्ली में जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, उसी दिन से विपक्ष में बैठी AAP चुनावी वादे पूरे किए जाने पर घेर रही है. खासतौर पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे पर सवाल किया जा रहा है. वहीं, बीजेपी भी AAP सरकार में हुए भ्रष्टाचार की परतें खोले जाने के दावे कर रही है.

4 मार्च को विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने जब नेता विपक्ष आतिशी को यह कहकर घेरा कि हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है तो जवाब में आतिशी ने कह दिया कि मैं अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रख सकती हैं. वो दिल्ली की महिलाओं का ध्यान रखें. जो उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को पहली किस्त देंगे, वो अपना वादा पूरा करें.

सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि महिलाओं से हमने जो वादा किया है, उसे 100 प्रतिशत लागू किया जाएगा. 8 मार्च का दिन जो महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है, उनके खाते में आर्थिक मदद जरूर पहुंचेगी.

1. आमदनी वाली शर्त

यह तो पहले से तय था कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा। गरीबी की सीमा क्या होगी यह पहले से तय नहीं था। दिल्ली सरकार के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सालाना आय की सीमा 2.50 लाख रुपए तय की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी भाजपा ने यही सीमा तय की है। दिल्ली में भी उन्हीं परिवारों की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आदमनी 2.50 रुपए से अधिक नहीं है। इस शर्त की वजह से दिल्ली के अधिकतर परिवार इस योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख रुपए है। ऐसे में 2.50 लाख सालाना आमदनी वाले परिवारों की संख्या कम है।
2. परिवार की एक ही महिला को लाभ

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने यह भी तय किया है कि परिवार की एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस वजह से भी लाभार्थियों की संख्या काफी सीमित रह सकती है। दिल्ली सरकार पर इस योजना को लेकर भारी आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। खजाने की हालत पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में कोशिश की गई है कि योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं को मिले और सरकार पर बहुत बोझ भी ना हो।
और क्या हो सकती हैं शर्तें

महिला समृद्धि योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को महिलेगा। योजना का लाभ विवाहित महिलाओं को ही दिया जा सकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं वृद्धा पेंशन की हकदार हो जाती हैं। किसी को विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेशन, सरकारी पेंशन मिल रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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