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थाईलैंड में समलैंगिक प्रेम संबंधों को मंजूरी देने वाला विधेयक पारित

थाईलैंड में समलैंगिक प्रेम संबंधों को मंजूरी देने वाला विधेयक पारित

बैंकाक डेस्क/ थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने उन दो विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दे दी है जिनसे समलैंगिक प्रेम संबंधों को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी। सरकार की उप प्रवक्ता रत्चदा थानदिरेक ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सिविल पार्टनरशिप एक्ट और सिविल एंड कर्मशियल कोड में संशोधनों को मंजूरी के लिए जल्द ही संसद के पास भेजा जाएगा।

सिविल पार्टनरशिप एक्ट से समलैंगिक जोड़ों को अपनी शादी पंजीकृत कराने की मंजूरी मिल जाएगी अगर वे दोनों कम से कम 17 वर्ष के हैं और उनमें से कोई एक थाइलैंड का नागरिक है।

हालांकि उनके प्रेम संबंधों को विवाह के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इससे कई कानूनी अधिकार मिल जाएंगे जो विपरीत लिंग के दंपत्तियों को दिए जाते हैं जैसे कि बच्चे को गोद लेने का अधिकार।

इस विधेयक को तैयार करने में मदद करने वाले रेनबो स्काई ऑफ थाईलैंड के अध्यक्ष कित्तिनन धरमाधज ने कहा कि बुधवार को जिस मसौदे को मंजूरी दी गई वो पहले के विधेयकों में संशोधन है लेकिन एलजीबीटीक्यू समुदाय के कुछ सदस्यों का मानना है कि इसमें पर्याप्त रूप से समान अधिकार सुनिश्चित नहीं किए गए हैं।

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