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योगी सरकार ने नए स्कूलों की मान्यता और सेल्फ-सेंटरों पर लगायी रोक

योगी सरकार ने नए स्कूलों की मान्यता और सेल्फ-सेंटरों पर लगायी रोक

यूपी डेस्क/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड द्वारा वित्तविहीन श्रेणी में नए स्कूलों को मान्यता देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है| इसके अलावा सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए जल्द ही सेवा नियमावली जारी करने का फैसला भी किया है | मान्यता देने में अनियमितताओं की शिकायतों पर डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने विभागीय अफसरों को यह आदेश दिया है| साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट को शिक्षकों का वेतन सीधे उनके खाते में ही आरटीजीएस के माध्यम से ही भेजना होगा|

सचिवालय में माध्यमिक शिक्षक संघ के विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने कई निर्णय लिए | उन्होंने कहा कि स्कूलें में कम से कम 220 दिन पढ़ाई हो | पाठ्यक्रम 200 शिक्षण दिवसों में पूरा हो| बाकी के 20 दिन कमजोर बच्चों को पुन: अभ्यास कराया जाए | इसके अलावा डिप्टी सीएम ने स्वकेंद्र प्रणाली समाप्त करने का ऐलान किया है | उन्होंने कहा कि अब केंद्रों का निर्धारण भी आॅनलाइन होगा | उन विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा, जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं |

इसके अलावा सरकार ने शिक्षकों के लिए जल्द ही सेवा नियमावली जारी करने का भी फैसला किया है | इसके तहत स्कूल प्रबंधन से सभी शिक्षकों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि उनके बारे में पूरी जानकारी सरकार को हो सके | डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में एनसीईआरटी पैटर्न पर पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर गंभीरता से विचार चल रहा है | प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के लिए भी दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं | उन्होंने महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए| वहीं शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा | इसके अलावा छात्रों के लिए पंजीकरण में आधार अनिवार्य होगा|

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