यूपी डेस्क/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट में उद्योगों को रियायती दर पर डीजल, नैचुरल गैस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद दाम बढ़ गए थे। इसके अलावा कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने खनन नियमावली को मंजूरी दे दी है। खनन नीति के तहत हो रहे खनन की नियमावली को मंजूरी दी गई।
साथ ही यूपी में अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत यूपी मे शादी करने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने विलंब से पंजीकरण कराने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। जो जितने विलंब से पंजीकरण कराएगा, उसे उतना अधिक जुर्माना देना होगा। महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि गुड गवर्नेंस की दिशा में निर्णय लिया गया है। इसके तहत दूसरे प्राधिकरण में तबादला नियमावली को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, यूपीडा के लिए दी गई है। इसके तहत अब कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले अलग-अलग अथॉरिटी में किए जा सकेंगे।
इसके अलावा यूपी स्थानीय लेखा परीक्षा सेवा की नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 3 माह में कर्मचारियों को सेंट्रल अथॉरिटी में आना होगा। जो नही आना चाहते हैं वो सेवामुक्त हो सकते हैं। उन्हें 3 महीने की सैलरी देंगे और सेवा मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय कार्यालय के कार्य समय में 30 मिनट अतिरिक्त जोड़े गए हैं। मंत्री सतीश महाना ने बताया कि ललितपुर में स्पेशल जेल शहर से बाहर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 4500 बंदी क्षमता की नई जेल बनेगी। ये करीब 100 एकड़ में फैली होगी। इसके अलावा न्यायालयों के घोषित अवकाश के दिनों में केस लिए जाएंगे। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया है।