Delhi-NCR, State, हिंदी न्यूज़

जौहरियों को ‘घोषित’ सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण जून तक बेचने की अनुमति

जौहरियों को ‘घोषित’ सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण जून तक बेचने की अनुमति

नई दिल्ली डेस्क/ सोने के आभूषणों के लिए छह अंकों वाली ‘अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी’ (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान) व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले सरकार ने जौहरियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने शुक्रवार को करीब 16,000 जौहरियों को जून तक ‘घोषित’ सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दी। इस तरह उन्हें तीन महीने का और वक्त मिल गया है। हालांकि, यह छूट जुलाई 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू होगी।

इस संबंध में आभूषण उद्योग के निकायों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय ने सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 में संशोधन किया है। इसके तहत जिन जौहरियों ने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के अपने भंडार की पहले घोषणा की थी, उन्हें इन्हें बेचने के लिए 30 जून, 2023 तक का वक्त दिया गया है।

मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि देश में 1.56 लाख पंजीकृत जौहरी हैं, जिनमें से 16,243 जौहरियों ने इस साल एक जुलाई को अपने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों का खुलासा किया था। उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अंतिम समय सीमा है और पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) एक अप्रैल से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों के लिए छह अंक के ‘अल्फान्यूमेरिक’ एचयूआईडी को अनिवार्य कर रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *