लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए एडमिशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों को मनमानी चलाने की पूरी छूट दे दी है । अब प्राइवेट स्कूल नए छात्रों से कितनी भी फीस वसूल सकते हैं। योगी सरकार ने फीस नियंत्रण के लिए नया कानून तो बनाया है लेकिन नए एडमिशन पर ये कानून प्रभावी नहीं होगा।
यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2018 पर चर्चा के लिए उप-मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने निजी कॉलेजों के प्रबंधकों, प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की । इस दौरान सभी कॉलेजों को 2016, 2017 और 2018 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताने के साथ यह भी अवगत कराया गया कि वह अधिकतम कितनी फीस बढ़ा सकते हैं।
यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश के अनुसार फीस में वृद्धि सूचकांक में हुई वृद्धि में 5 फीसदी और जोड़कर की जानी है। मार्च 2018 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.28 प्रतिशत बढ़ा है। इस हिसाब से स्कूल अधिकतम 9.28 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने इस अध्यादेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रिंसिपल्स को बताया।