नई दिल्ली डेस्क/ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनके परिवार, दीवान हाउसिंग फाइनेंस (डीएचएफएल) के प्रमोटरों और अन्य की 2,203 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को 3,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में यह कार्रवाई की है।
इससे पहले ईडी ने कपूर, उनकी बेटी और डूइट अर्बन वेंचर्स (इंडिया) की प्रमोटर रोशनी कपूर, डीएचएफएल के कपिल आर. वधावन, धीरज आर. वधावन और अन्य संस्थाओं बिलीफ रियल्टर्स व आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियां भी एजेंसी द्वारा फ्रीज की गई हैं।
यह कार्रवाई मार्च में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा यह बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों और अज्ञान संस्थाओं पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत दर्ज किए गए एक मामले के बाद की गई है। नौ मार्च को सीबीआई ने आरोपी के परिसरों की तलाशी ली थी। आठ मई को कपूर की गिरफ्तारी के दो महीने बाद मई की शुरुआत में ईडी ने मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष अलग से आरोप-पत्र भी दाखिल किया था।
घोटाले में दागी डीएचएफएल के साथ जुड़ी एक फर्म द्वारा कपूर और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को 600 करोड़ रुपये के भुगतान के आरोपों में ईडी अलग से जांच कर रही है। डीएचएफएल के संस्थापक कपिल वधावन और धीरज वधावन को अप्रैल में इसी मामले में सीबीआई ने एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से गिरफ्तार किया था। जांच शुरू होने के बाद से वे फरार थे।