TIL Desk लखनऊ/ आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री आज़म खान के खिलाफ समन जारी करते हुए आदेश दिया है कि आज़म खान 24 जनवरी को कोर्ट मे हाजिर हो है। अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर टिप्पड़ी करते हुए कहा था की वो अधिकारी के नाम पर कलंक है।
आजम खान द्धारा 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बंध में सीजेएम कोर्ट लखनऊ में याचिका दायर की गयी थी। जिसमें सीजेएम कोर्ट लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने आजम खान को समन जारी करते हुए 24 जनवरी 2017 को तलब किया है।
कोर्ट ने अमिताभ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आजम खान की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण, अपमानजनक और अफवाह फैलाने वाला करार देने वाले आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। सीजेएम कोर्ट संध्या श्रीवास्तव ने कहा हमारे पास पर्याप्त सबूत है और आजम को तलब किया गया है।सीजेएम कोर्ट ने कहा कि आजम खान के मामले में विचार के लिए उनके खिलाफ पत्रावली पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सीजेएम कोर्ट ने अमिताभ को भी यह आदेश दिया है कि वह 15 दिन में गवाहों की सूची दाखिल करें।