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अदालत ने थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को स्वीकार किया

अदालत ने थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को स्वीकार किया

नई दिल्ली डेस्क/ सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर बतौर आरोपी केस चलेगा। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें समन भेजकर 7 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया है। 28 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस केस में थरूर को आरोपी बनाए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में सुनंदा के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता का आरोपी बनाया है। बता दें कि जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल में सुनंदा मृत पाई गई थीं।

थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा है कि मजिस्ट्रेट ने शशि थरूर को समन किया है, ऐसे में हम चार्जशीट की कॉपी मागेंगे। एक बार चार्जशीट पर पूरी नजर मारने के बाद हम फैसला करेंगे कि आगे क्या कदम उठाने हैं। इस मामले में सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर पर आरोप है कि उन्‍होंने अपनी पत्‍नी को आत्‍महत्‍या करने के लिए उकसाया था, जिसके बाद सुंनदा पुष्कर ने ऐसा कदम उठाया| दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

चार्जशीट के मुताबिक, सुनंदा ने अपने पति को भेजे ईमेल में लिखा था कि अब उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा के मेल और सोशल मीडिया मैसेज को ‘मरने की घोषणा’ कहा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम लोकसभा से सांसद थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर बुलाया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति को ईमेल में लिखा था कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं इस ईमेल के 9 दिन बाद ही सुनंदा दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गयी थीं।

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