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उन्नाव दुष्कर्म : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, शशि बरी

उन्नाव दुष्कर्म : पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार, शशि बरी

नई दिल्ली डेस्क/ दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी को न्याय मिल गया है। उसकी सजा पर बहस 18 दिसंबर को होगी। उसी दिन सजा सुनाई जा सकती है। सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। वहीं, लड़की को सेंगर के पास लेकर जाने वाली सहआरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया।


इसके अलावा कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी पर सीबीआई को फटकार लगाई। जज ने कहा- पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को भी ठीक तरह से लागू नहीं किया गया। पीड़ित के बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई के पास महिला अफसर होनी चाहिए। पीड़ित के पास जाकर बयान लेने की बजाय उसे जांच एजेंसी के दफ्तर बुलाया गया।

इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। तब वह रायबरेली इसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। विधायक के भाई की शिकायत पर लड़की का चाचा जेल में है। फिलहाल, सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई। पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था। तीस हजारी कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।

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