नई दिल्ली डेस्क / पीएफ को लेकर आ रही तरह-तरह की खबरों के बीच सरकार ने आम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दे कि आगामी 1 जून से भविष्य निधि (पीएफ) से 50,000 रुपये तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है।
बता दे कि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है जिससे टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
गौरतलब है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर अंशधारक ने पैन नंबर दाखिल किया हुआ है तो पीएफ निकालने पर 10 फीसदी टीडीएस कटता है। हालांकि कुछ नियमों के तहत टीडीएस नहीं कटता है जैसे 15जी या 15एच फॉर्म जो दिखाते हैं उनका टीडीएस नहीं कटता है। हालांकि इस नियम में भी कुछ शर्तें हैं जैसे कि अगर ट्रांसफर के लिए पीएफ निकाला जा रहा है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।