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मातृत्व लाभ विधेयक पारित, मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह

नई दिल्ली डेस्क/ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में गुरुवार को मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया, अब राज्यसभा ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को गुरुवार को पारित कर दिया। बता दें की नौकरी पेशा महिलाओं के लिए ये काफी बड़ा बदलाव होगा। खास बात ये है‌ कि ये प्रस्ताव पास होता है तो सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

गौरतलब हो की इसे शुक्रवार को लोकसभा में रखा जाएगा जहां सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में साफ है कि यह प्रस्ताव जल्द ही कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया गया।

यह विधेयक अवकाश अवधि खत्म हो जाने के बाद महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा और 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रेच सुविधा प्रधान करता है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया गया।

 

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