लखनऊ डेस्क/ अयोध्या मामले में साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2 :1 के अनुपात में दिए गए फैसले के नौ साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित 2।77 एकड़ भूमि को तीनों पक्षों- रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में बराबर बांटा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कुछ अंश निम्न हैं……….
1.अयोध्या का फैसला : शिया वक़्फ़ बोर्ड की याचिका खारिज , एकमत का सभी ५ जजों का फैसला
2. एएसआई जांच को ध्यान में रखकर फैसला, मस्जिद कब बनी किसने बनवाई ये स्पष्ट नहीं : सुप्रीम कोर्ट
3.अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का सूट खारिज किया ।
4. एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक नीचे मंदिर था : चीफ जस्टिस
5.एएसआई ने भी मंदिर होने के सबूत पेश किये : चीफ जस्टिस
6. हिन्दू अयोध्या को राम जन्मस्थल मानते है : चीफ जस्टिस
7. मुस्लिम गवाहों ने भी माना दोनों पक्ष यहाँ पूजा करते थे : चीफ जस्टिस
8. एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी : चीफ जस्टिस
9. एएसआई ये नहीं बता पाई कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई : चीफ जस्टिस
10. एएसआई ने सबूत पेश किये कि हिन्दू बाहरी अहाते में पूजा करते थे : चीफ जस्टिस
11. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के लिए शांतिपूर्ण कब्ज़ा दिखाना असंभव : चीफ जस्टिस
12. सूट-५ में सीता रसोई और सिंह द्वार का जिक्र : चीफ जस्टिस
13. १८५६-५७ से पहले आंतरिक अहाते में हिन्दुओं पर कोई रोक नहीं थी, संघर्ष के चलते शांतिपूर्ण पूजा के लिए रेलिंग बनी : चीफ जस्टिस
14. मुसलमानो को बाहरी अहाते पर अधिकार नहीं रहा : चीफ जस्टिस
15. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ये सबूत नहीं दे पाया कि यहाँ उसका एक्सक्लूसिव अधिकार था : सुप्रीम कोर्ट
16. राम जन्मभूमि कानूनी व्यक्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट
17. मुस्लिमों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह मिलेगी : सुप्रीम कोर्ट
18. केंद्र सरकार तीन महीने में योजना तैयार करेगी : सुप्रीम कोर्ट
19. एकमत से सभी ५ जजों का फैसला, विवादित ढांचे की जमीन हिन्दुओं को दी जाए : सुप्रीम कोर्ट
20. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में ५ एकड़ जमीन देगी सरकार: सुप्रीम कोर्ट
21. मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाएगी सरकार : सुप्रीम कोर्ट
22. अधिग्रहित जमीन फिलहाल रिसीवर के पास : सुप्रीम कोर्ट
23. रामलला विराजमान को मिला जमीन का मालिकाना हक़ : सुप्रीम कोर्ट
24. देवता एक कानूनी व्यक्ति : सुप्रीम कोर्ट