Madhya Pradesh, State

मुख्यमंत्री विवाह, निकाह योजना: ग्राम पंचायत टिकरवारा में 16 अप्रैल को सामूहिक कार्यक्रम

मंडला
जिले के ग्राम पंचायत टिकरवारा में 16 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचयत मंडला ने बताया कि आयोजित मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना में जनपद पंचायत मंडला, नैनपुर, नगरपालिका मंडला, नैनपुर और नगर परिषद बम्हनी बंजर सम्मिलित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मलित होने वाले जोड़े में से कन्या को 49000 रूपए की राशि का एकाउंट पेयी चैक सहायता राशि के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। साथ ही विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु आयोजक निकाय को 6000 रूपए प्रति जोड़े के मान से राशि प्रदाय की जाती है। इस प्रकार कुल 55000 रूपए प्रतिजोड़े की राशि का प्रावधान है। उपरोक्त निकायों के इक्छुक वर-वधु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत संबंधित निकाय में आवेदन निर्धारित दस्तावेजों सहित जमा कर इस योजनांतर्गत सहायता राशि प्राप्त कर सकता है।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के लिए वर/वधु के अभिभावक को मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। वधु व उसके वर की 9 अंकों की समग्र आईडी। वधु व वर के आधार कार्ड की छाया प्रति। वधु व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधु और वर द्वारा निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे- स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.) अथवा अंक सूची जिसमें जन्म तिथी अंकित हो अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथी अंकित हो।

शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड, अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार हो, वधु व उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ। वधु व वर का मोबाईल नम्बर (यदि हो तो), अभिभावक का मोबाईल नम्बर (यदि हो तो), कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (कल्याणी पेंशन न प्राप्त कर रही हो)। परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कोर्ट का कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश। (परित्यक्ता पेंशन न प्राप्त कर रही हो)। यदि हितग्राही मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति (यह इसलिए आवश्यक है क्योकि ऐसे पंजीकृत श्रमिक की आधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त की जावेगी)। वधु व वर की 9 अंकों की समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी होना अनिवार्य है ताकि विवाह पोर्टल पर पंजीयन सरलतापूर्वक हो सके। वधु व वर की बैंक पासबुक की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। वधु व वर की वांछित जानकारी स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरी जावे, ताकि विवाह पोर्टल पर पंजीयन करने में कोई परेशानी न होl

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