ढाका डेस्क/ बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 2015 के एक आगजनी के मामले में छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.के.एम असदुज्जमां व एस.एम.मुजीबुररहमान की खंडपीठ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष द्वारा दाखिल एक अपील के बाद जमानत मंजूर की।
हालांकि, खालिदा को सोमवार के आदेश के बाद जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कुछ अन्य मामलों में भी गिरफ्तार हैं। चौद्दाग्राम इलाके के कोमिला शहर में 2 फरवरी 2015 को बीएनपी के प्रदर्शन के दौरान एक बस में आग लगाए जाने से आठ लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। खालिदा को 8 फरवरी को जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है।