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मुशर्रफ का पासपोर्ट, पहचान पत्र अनब्लॉक करने के आदेश

मुशर्रफ का पासपोर्ट, पहचान पत्र अनब्लॉक करने के आदेश

इस्लामाबाद डेस्क/ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है ताकि वह देश वापस लौट सकें। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों में नामांकन भरने की हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति को अनुमति दी है।

चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मुशर्रफ की यूएई से पाकिस्तान वापसी के मामले पर सुनवाई कर रही थी। नैशनल डेटाबेस ऐंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) के अध्यक्ष उस्मान मोबिन ने अदालत को बताया कि 74 वर्षीय मुशर्रफ पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते हैं , क्योंकि उनका कंप्यूटराइज्ड नैशनल आईडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है।

निसार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को छूट दी है कि उन्हें हवाईअड्डे से लेकर अदालत पहुंचने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सिर्फ उनका पहचान पत्र और पासपोर्ट ब्लॉक होना ही वापसी की राह में अवरोधक हैं। ख़बरों के अनुसार , मुबिन ने कहा कि आप कार्ड ब्लॉक क्यों करेंगे ? उनको वापस नहीं आने की वजह देने के लिए ? मुशर्रफ को वापस लौटकर अपने खिलाफ मुकदमों का सामना करना चाहिए।

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