इलाहाबाद डेस्क/ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को झटका देते हुए मथुरा के जवाहरबाग कांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं | कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई दो महीने में अपने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करे| सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना है कि मथुरा का जवाहरबाग कांड सिर्फ हिंसा का मामला नहीं था बल्कि यह जमीन कब्जे की एक बड़ी साजिश थी, जिसे रामवृक्ष यादव और उनके साथियों ने रची थी|
गौरतलब है कि मथुरा के जवाहरबाग कांड में सीबीआई जांच के लिए अलग-अलग 9 याचिका दाखिल की गई थी| इसमें अश्वनी उपाध्याय की लीडिंग याचिका थी| इसके अलावा मथुरा हिंसा के दौरान शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी और प्रफ्फुल द्विवेदी ने भी याचिका दायर की थी|
सभी याचिकाओं में एक बात का जिक्र था कि उन्हें सिविल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है| इस मामले में कोर्ट ने 20 फ़रवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था| बताते चलें मथुरा कांड में राज्य सरकार सीबीआई जांच से कतरा रही थी| अभी तक पुलिस ने इस मामले में 101 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है|