Rajasthan, State

17 साल के लड़के को किडनैप कर बनाया था शिकार, यौन शोषण के लिए महिला को 20 साल की सजा

कोटा
राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला पर 17 साल के एक लड़के का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। दोष सिद्ध होने पर उसे जुर्माने के साथ सजा भी सुनाई गई।

राजस्थान में बूंदी की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को अक्टूबर 2023 में 17 साल के एक लड़के का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बताया कि जस्टिस सलीम बद्र की अदालत ने दोषी महिला पर 45000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को बताया कि बूंदी स्थित किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ किशोर का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके। जोशी ने बताया कि उसने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया।

मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने मोगिया को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद और 45000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *