पटना डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर दिए गए पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और शराब कंपनियों को नोटिस भी जारी किया है।
मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त किया था, जिसमें राज्य में शराब की बिक्री और इसे पीने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसे कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था।
तो वहीं बिहार सरकार के प्रधान अधिवक्ता ललित किशोर ने कहा था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 5 अप्रैल को जारी किए गिए अधिसूचना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने उत्पाद विभाग के कानून में जो संशोधन किया था उसे भी गलत करार दिया।